Dividend Stocks 2025: इंड्राप्रस्थ गैस और Glenmark Pharma समेत 26 कंपनियां देंगी डिविडेंड, यहां देखें डिटेल्स

Dividend Stocks 2025: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए शुक्रवार का सेशन अहम रहने वाला है। आज 26 ऐसी कंपनियों के शेयरों में लेनदेन का अंतिम दिन है, जिनके डिविडेंड की पात्रता तय होगी। इन कंपनियों के शेयर आज खरीदने पर ही निवेशक घोषित लाभांश के हकदार बनेंगे, क्योंकि इसके बाद स्टॉक्स एक्स-डिविडेंड […]

26 कंपनियों के डिविडेंड 2025 – IGL, Glenmark Pharma और DOMS Industries समेत पूरी लिस्ट

Dividend Stocks 2025: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए शुक्रवार का सेशन अहम रहने वाला है। आज 26 ऐसी कंपनियों के शेयरों में लेनदेन का अंतिम दिन है, जिनके डिविडेंड की पात्रता तय होगी। इन कंपनियों के शेयर आज खरीदने पर ही निवेशक घोषित लाभांश के हकदार बनेंगे, क्योंकि इसके बाद स्टॉक्स एक्स-डिविडेंड हो जाएंगे।

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प्रमुख कंपनियों का डिविडेंड
  • Indraprastha Gas (IGL) ने अपने शेयरधारकों को ₹4.9 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।
  • Glenmark Pharma और Phoenix Mills ने ₹2.5 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड तय किया है।
  • DOMS Industries ने ₹3.15 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है।

इन घोषणाओं से संबंधित कंपनियों के शेयर शुक्रवार के कारोबार में निवेशकों की निगाह में रहेंगे।

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डिविडेंड देने वाली अन्य कंपनियां

डिविडेंड घोषित करने वाली लिस्ट में मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों की भी मजबूत मौजूदगी है। इसमें KNR Constructions, Landmark Cars, Power Mech Projects, Lux Industries, Empire Industries, Interarch Building Solutions, Aarti Pharmalabs और Texmaco Rail & Engineering शामिल हैं। इन कंपनियों के डिविडेंड भुगतान से निवेशकों को नकद लाभ मिलेगा, हालांकि अंतिम राशि निवेशक की शेयरहोल्डिंग पर निर्भर करेगी।

डिविडेंड के लिए जरूरी शर्त

भारत में मौजूदा समय में T+1 सेटलमेंट साइकल लागू है। इसका अर्थ है कि निवेशकों को डिविडेंड पाने के लिए रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक दिन पहले शेयर अपने डिमैट खाते में खरीदने होंगे। जो निवेशक आज इन शेयरों में एंट्री लेंगे, वे घोषित डिविडेंड के हकदार होंगे।

टैक्स की देनदारी

डिविडेंड आय टैक्स के दायरे में आती है। नियमों के अनुसार, यदि किसी निवेशक की सालाना डिविडेंड आय ₹5,000 से अधिक है तो उस पर 10% टीडीएस (Tax Deducted at Source) लागू होगा। यह नियम भारतीय निवासी व्यक्तिगत निवेशकों पर लागू होता है।

 

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