ITR Filing 2025: क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है? जानें पूरी जानकारी

ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपने टैक्स नहीं दिया है, तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है — तो रुकिए। कुछ खास परिस्थितियों में, बिना टैक्स […]

2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि से जुड़ा प्रतीकात्मक चित्र, जिसमें भारतीय रुपये, टैक्स डॉक्युमेंट और कैलेंडर दिख रहा है

ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपने टैक्स नहीं दिया है, तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है — तो रुकिए। कुछ खास परिस्थितियों में, बिना टैक्स देनदारी के बावजूद भी ITR फाइल करना अनिवार्य हो सकता है।

आयकर विभाग ने यह भी साफ़ कर दिया है कि जिन मामलों में ऑडिट नहीं होता (Non-Audit Cases), उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। इसका मतलब है कि समय पर फाइलिंग न करने पर आपको पेनाल्टी और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

यह भी पढें: शेयर बाजार में Blue Water Logistics IPO की शानदार एंट्री, जानिए निवेशकों को कितना मिला फायदा

किन्हें अनिवार्य रूप से फाइल करनी होती है ITR?
  1. अगर आपकी सालाना आय बेसिक छूट सीमा से अधिक है — यानी ₹2.5 लाख (सामान्य व्यक्ति), ₹3 लाख (वरिष्ठ नागरिक) या ₹5 लाख (अति वरिष्ठ नागरिक), तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है।
  2. भले ही आपकी टैक्स योग्य आय शून्य हो, लेकिन यदि आपने विदेशी यात्रा की है, किसी विदेशी बैंक में खाता है, या आपके पास विदेशी संपत्ति है, तो भी फाइलिंग अनिवार्य हो जाती है।
  3. अगर आपने किसी कंपनी या संस्थान में डायरेक्टर के रूप में काम किया है या अनलिस्टेड शेयर खरीदे हैं, तब भी रिटर्न भरना पड़ेगा।
  4. ऐसे लोग जिन्होंने बैंक से बड़ी रकम जमा/निकासी की है या किसी वित्तीय वर्ष में ₹1 करोड़ से ज़्यादा का लेनदेन किया है, वे भी इस दायरे में आते हैं।
ऑनलाइन फाइलिंग के फायदे

इस बार ITR भरना पहले से ज़्यादा सरल किया गया है। Excel और JSON विकल्पों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल भी अपडेट किया गया है। वहीं, यूज़र्स को फॉर्म भरने के दौरान अपने पैन, आधार और बैंक खाता जानकारी अपडेट रखने की सलाह दी गई है।

क्या होगा अगर आप समय पर नहीं भरते?

समय से पहले फाइल करने पर आपको रिफंड जल्दी मिल सकता है और पेनाल्टी से भी बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप तय समय (15 सितंबर) के बाद फाइल करते हैं, तो ₹1,000 से ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है।

भले ही आपकी इनकम टैक्स स्लैब से कम हो, फिर भी कुछ खास मामलों में ITR फाइल करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपनी आय, निवेश और वित्तीय गतिविधियों की जांच कर सही समय पर रिटर्न फाइल करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top